हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास,‘ऑपरेशन कन्विक्शन’के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी

बलिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बलिया में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन तथा मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट-04 ने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना बैरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 173/2004, धारा 302, 307, 504 भादवि से संबंधित प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त धर्मेन्द्र पासवान, ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव, राजेश यादव एवं बृजेश यादव निवासी जगदेवा ढाही थाना बैरिया जनपद बलिया को दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 504 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड, तथा अर्थदंड न देने की स्थिति में 1 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि विचारण एवं विवेचना के दौरान जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी तथा सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इस प्रकरण में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी श्री संदीप कुमार तिवारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। बलिया पुलिस ने इसे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया



