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श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने व्यापारियों संग की गोष्ठी, श्रम नियमों की दी जानकारी


रसड़ा (बलिया)। श्रम कार्यालय रसड़ा में अपराह्न श्रम प्रवर्तन अधिकारी गणेश सिंह ने व्यापार कल्याण समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं व्यापारियों के साथ शाप एण्ड कामर्शियल एक्ट 1962 के श्रम नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यालय कर्मियों सहित व्यापारियों को नव वर्ष की बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने शासनादेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 तथा नियमावली 1963 की धारा 5 एवं 8 पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो व्यापारी साप्ताहिक बन्दी से छूट प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे दुकानदार पंजीकरण शुल्क का अतिरिक्त 50 प्रतिशत शुल्क जमा कर विभागीय शर्तों के अधीन छूट प्राप्त कर अपनी दुकान खोल सकते हैं। इसके निमित्त जिलाधिकारी ने अपनी अनुशंसा प्रदान कर दी है। व्यापार कल्याण समिति के संरक्षक सुरेश चन्द ने कहा कि साप्ताहिक बन्दी से छूट प्राप्त कर दुकान खोलने के इच्छुक व्यक्ति श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के साइट पर आनलाइन आवेदन कर छूट प्राप्त कर उसका लाभ उठा सकते हैं। गोष्ठी में नगर के व्यापारियों का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा समिति के संरक्षक सहित अध्यक्ष मोहम्मद युनूस एवं महामंत्री विनोद शर्मा का माल्यार्पण कर उन्हें डायरी व पेन देकर सम्मानित किया गया। समिति ने अधिकारी सहित कार्यालय कर्मियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर गोपाल, आशुतोष सोनी, मुमताज अहमद, दीनानाथ प्रसाद, अखिलेश सैनी, व्यापारी अविनाश, लक्ष्मण जी, परमजीत सिंह, दुर्गेश कुमार गुप्ता, दानिश, हरमंगेश चौहान, आशीष कुमार अग्रवाल, आशीष जायसवाल, संदीप कुमार अग्रवाल, प्रबल कुमार अग्रवाल, जितेन्द्र कुमार, श्याम जी तथा श्रम विभाग के कनिष्ठ सहायक विक्रमादित्य पाटिल, मन्नन सिंह, विकास कुमार आदि मौजूद थे।

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