

बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं जनपद के समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वाद, बैंक से संबंधित प्री- लिटिगेशन मामलों व अन्य प्रकार के छोटे- छोटे वादों का आपसी सुलह- समझौते के आधार निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन करा सकते है।