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कोर्ट के आदेश पर प्रिंसिपल और कक्षा अध्यापक पर मारपीट का मुकदमा दर्ज

लालगंज (बलिया) । कोर्ट के आदेश पर दोकटी थाना पुलिस ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सुदर्शन सिंह इंटर कालेज बहुआरा के प्रिंसिपल अजय यादव और कक्षा 12 के कक्षाध्यापक कपिल सिंह के खिलाफ मारपीट व धमकी का मुकदमा दर्ज किया है।

दोकटी थाना क्षेत्र के लच्छूटोला निवासी सत्यनारायण सिंह पुत्र गरीबा सिंह ने न्यायालय में दाखिल वाद में आरोप लगाया था कि दिनांक 22 जनवरी को वह अपनी पुत्री काजल के साथ कालेज में प्रवेश पत्र लेने पहुँचे थे। इस दौरान कक्षा अध्यापक ने उनसे कहा कि दस हजार रुपये नहीं देने के कारण उनकी बेटी का नाम 12वीं कक्षा से डिलीट कर दिया गया है, जिसके चलते वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने प्रिंसिपल अजय यादव से इस बाबत बात की तो उन्होंने भी वही बात दोहराई। विरोध करने पर प्रिंसिपल और अध्यापक ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूसों से उन्हें व उनकी बेटी को पीट दिया और स्कूल में दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित का कहना है कि घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। थक-हारकर उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोकटी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
थानाध्यक्ष दोकटी अनुपम जायसवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है । विवेचना मे पीड़ित व गवाहों के बयान के आधार पर विधिक
कार्रवाई की जायेगी।

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