कार्यवायीप्रशासनिकबलियाबिग ब्रेकिंग

हरित बेल्ट व ददरी मेला क्षेत्र में निर्माण करने पर सख्ती

महायोजना-2031 का उल्लंघन पड़ा भारी,अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त

अवैध प्लाटिंग करने वालों पर आरबीओ एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

बलिया। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया है कि जीआईएस आधारित पुनरीक्षित बलिया महायोजना–2031 को शासन द्वारा 23 जुलाई 2024 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शासन की स्वीकृति के क्रम में कार्यालय पत्रांक 264/अहलमद–नगर मजिस्ट्रेट, दिनांक 26 सितंबर 2024 के तहत कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं एनआईसी की वेबसाइट पर महायोजना-2031 के नियमों एवं शर्तों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशित किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि महायोजना के अंतर्गत पार्क जोन (हरित बेल्ट), ददरी मेला क्षेत्र तथा बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड बेचे जा रहे हैं तथा मकान निर्माण कराया जा रहा है। प्रशासन ने आम जनमानस को आगाह करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्लाटिंग या भवन निर्माण करता पाया गया,तो उसके विरुद्ध आरबीओ एक्ट की धारा-10 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से बनाए गए मकानों एवं निर्माणों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत गिराया जाएगा। नगर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे महायोजना-2031 के नियमों का पालन करें और अवैध प्लाटिंग या निर्माण से बचें,ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button