कार्यवायीक्राइमबलियाबिग ब्रेकिंग

दो कुख्यात गैंगेस्टरों की अवैध संपत्ति कुर्क, डीएम ने दिए आदेश

बलिया। जिला प्रशासन ने गुरुवार को संगठित अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो गैंगस्टर तैयब खान और दीपक तिवारी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत की गई है।

तैयब खान की 13.40 लाख की संपत्ति जब्त

सिकन्दरपुर थाने में धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गैंगलीडर तैयब खान पुत्र टुनटुन खान, निवासी बसारिखपुर, के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जांच में सामने आया कि तैयब खान लंबे समय से गौतस्करी, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।

अवैध धन से उसने निम्न वाहन खरीदे थे

एक बोलेरो कार

एक TATA INTRA गाड़ी

एक चार पहिया वाहन

एक मोटरसाइकिल

इन सभी की कुल कीमत लगभग 13,40,000 रुपये आंकी गई है। डीएम ने आदेश देकर उपरोक्त सभी संपत्तियों को तुरंत कुर्क करने का निर्देश दिया।

गैंगेस्टर दीपक तिवारी की संपत्ति भी कुर्क

कोतवाली क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गैंगलीडर दीपक तिवारी पुत्र स्व. राजमोहन तिवारी, निवासी बहुआरा, थाना सहतवार, की संपत्ति भी प्रशासन ने कुर्क कर दी है।

जांच में पाया गया कि वह लंबे समय से चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर अवैध कमाई कर रहा था।
उसी धन से उसने एक दोपहिया मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपये है।

डीएम ने इस मोटरसाइकिल को भी जब्त करने का आदेश दिया।

अपराधियों पर कसा शिकंजा

जिला प्रशासन का कहना है कि दोनों गैंगेस्टर अपने क्षेत्रों में भय और अराजकता का वातावरण बनाते थे।
अवैध संपत्ति की जब्ती से उनके आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता मिलेगी।
पुलिस व प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button