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बीएसए कार्यालय कुर्क करने का कोर्ट ने दिया आदेश

सात नवम्बर से पूर्व आदेश का करें अनुपालन

बलिया। न्यायालय ने एक पुराने मामले में प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया के कार्यालय कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
अतिरिक्त सिविल जज (सीडि) बलिया संजय कुमार गोड़ की अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की बार बार अवहेलना अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
मामला क्लर्क सचिनंद बनाम प्रबंध समिति आदि से संबंधित है। न्यायालय ने अपने आदेश तीन नवंबर 2025 में कहा कि पूर्व आदेश एक व चार
अक्तूबर 2005 के अनुसार 12,39,342.55 रुपये की राशि कुर्क किए जाने के निर्देश पर बीएसए के खाते पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।
28 अक्तूबर को कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जनहित में 12,39,342.55 की राशि छोड़कर बाकी के कर्मियों के वेतन और अन्य मद में भुगतान की अनुमति दी थी।
अदालत ने टिप्पणी की कि बीएसए कार्यालय को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद धनराशि कुर्क करने के आदेश का पालन न किया जाना आपत्तिजनक एवं प्रशासनिक
उदासीनता का प्रतीक है।
अतिरिक्त सिविल जज संजय कुमार गोड़ ने निर्देश दिया है कि अमीन सुधीर सिंह आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं तय तिथि तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलिया के कार्यालय को कुर्क करके अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश का अनुपालन कराने के लिए एक कॉपी एसपी बलिया को भेजी गई है। आगे की कार्यवाही सात नवंबर को होगी।

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